भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी।
25 Interesting Facts about Indian Constitution in Hindi
भारत के संविधान की जानकारी
प्रत्येक देश का एक लिखित संविधान होता है, जो उसके मार्गदर्शक आदर्शों और सरकार की प्रणालियों का सारांश और निर्धारण करता है। हमारे देश के लिए, यह भारत देश का संविधान जो हमारी भूमि की नींव बनाता है।
यह भारत देश का संविधान न सिर्फ देश की विविधता और विविध संस्कृतियों को मजबूती से एकजुट करता है, बल्कि यह सरकारी संस्थाओं के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता को मजबूत कर संरक्षित भी करता है।
हर साल भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस (National Law Day) और संविधान दिवस (National Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है। तो आइए इस विशेष अवसर पर भारतीय संविधान के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य और जानकारी पर हम नजर डालें।
भारतीय संविधान के बारे में रोचक तथ्य।
Facts about Constitution of India in Hindi
1. भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर को भारतीय संविधान के
जनक (Father of the Indian Constitution) के रूप में जाना जाता है।
2. 29 अगस्त 1947 को डॉ बाबासाहेब आंबेडकर को संविधान मसौदा समिति
का अध्यक्ष बनाया गया।
3. भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने के लिए 2 साल, 11
महीने और 17 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को यह प्रक्रिया पुरी
हुई और संविधान सभा ने भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से अपनाया।
4. 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर
कर संविधान को अपनाया। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस या राष्ट्रीय
कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है।
5. देश के मौलिक शासकीय दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम ,
1935 की जगह लेने वाले भारतीय संविधान के साथ भारत देश भारत गणराज्य बन
गया।
6. 1934 में संविधान सभा का विचार रखने वाले M. N. Roy सबसे पहले व्यक्ति थे, जो 1935 में कांग्रेस की आधिकारिक मांग बन गई।
7. भारतीय संविधान दुनिया की किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित
संविधान है।
8. भारतीय संविधान में अभी 25 भागों में 448 लेख, 12 अनुसूचियां और 118 संशोधन शामिल है अंग्रेजी भाषा के संस्करण में 1,46,385 शब्द है।
9. भारतीय संविधान को अक्सर उधार का थैला या "Bag of
Borrowing" भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें विविध देश के संविधानों
से प्रेरणा ली है और इसे भारत के ऐतिहासिक परिपेक्ष, भौगोलिक
विविधता, सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताओं के अनुसार तैयार किया गया
था।
10. भारतीय संविधान को लिखते समय कई दूसरे
देशों के संविधानों से प्रेरणा ली गई है जैसे की ग्रेट
ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, कनाडा,
जापान, आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, साउथ
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देश।
11. भारतीय संविधान ना तो मुद्रित है ना ही टाइप किया गया है। इसे
अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित किया गया है। प्रेम
बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित यह संविधान देहरादून में प्रकाशित
किया गया था।
12. भारतीय संविधान की मूल प्रतियां भारतीय संसद के मुख्यालय में विशेष हीलियम के डब्बे में संरक्षित रखी गई है।
13. शांतिनिकेतन जो रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित संस्थान है, इस संस्थान के ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस सहित अन्य कलाकारों ने मिलकर हस्तलिखित भारतीय संविधान के हर एक पृष्ठ को सजाया है।
14. भारतीय संविधान को लिखे जाने के लिए और इस पूरी प्रक्रिया को पूर्ण
करने के लिए लगभग 64 लाख रुपए खर्च आया।
15. जिस समय भारतीय संविधान को लिखकर पूर्ण किया गया था उसे समय भारतीय
संविधान में 22 भागों में 395 लेख और आठ अनुसूचियां थी।
16. 26 जनवरी 1950 को सारनाथ द लायन कैपिटल ऑफ़ इंडिया को
राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इस राष्ट्रीय प्रतीक में चार
एशियाई शेर है जो शक्ति, साहस, गौरव और आत्मविश्वास का प्रतीक
है।
17. भारतीय संविधान के लागू होने के बाद ही भारतीय महिलाओं को वोट देने
का अधिकार हासिल हुआ।
18. डॉ राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, जो भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष फिरोज गांधी संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति थे।
19. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा (Heart and Soul of the Constitution of India) कहा जाता है।
20. 42 वें संशोधन अधिनियम, 1976 को 'मिनी संविधान' के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस अधिनियम ने भारतीय संविधान में कई संशोधन लाए।
21. न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान और संवैधानिक
संशोधनों का अंतिम मध्यस्थ है।
22. पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक
कार्यक्रम की अवधारणा सोवियत संघ (USSR) से ली गई।
23. हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की
प्रस्तावना से प्रेरित थी और हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त मौलिक
अधिकारों को भी अमेरिकी संविधान से अपनाया गया है।
24. भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया
है। जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की
स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक और
शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है।
25. भारतीय संविधान 22 भाषाओं को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देता है और हिंदी और अंग्रेजी को संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान करता है।
नोट- इस आर्टिकल में दी गयी पूरी जानकारी विभिन्न स्त्रोत से ली गयी है जो केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है इसलिए livingfactshindi.com इस जानकारी के लिए किसी भी जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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